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West Bengal: नाबालिग से पहले रेप, फिर ईंट से कुचल कर दी हत्या…मो अब्बास को सजा-ए-मौत

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal: नाबालिग से पहले रेप, फिर ईंट से कुचल कर दी हत्या…मो अब्बास को सजा-ए-मौत

West Bengal: नाबालिग से पहले रेप, फिर ईंट से कुचल कर दी हत्या…मो अब्बास को सजा-ए-मौत

Matigara Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माटीगारा रेप मर्डर मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है, जबकि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश सुनाया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 08 Sep 2024 08:26 AM (IST)

Matigara Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की जिला अदालत ने रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. इस फैसले का न केवल पीड़ित परिवार ने स्वागत किया बल्कि ये उस समय भी आया है, जब राज्य में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. 

पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत ने पिछले साल दार्जिलिंग जिले के माटीगारा में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में शनिवार को एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. सिलीगुड़ी उप-विभागीय अदालत ने मोहम्मद अब्बास को मौत की सजा सुनाई है. मामला बीते साल अगस्त का है, जब मोहम्मद अब्बास ने कक्षा 11 की छात्रा के साथ बलात्कार किया और उसके सिर को ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी. पीड़िता के शव पिछले साल 21 अगस्त को माटीगाड़ा इलाके के जंगलों में एक सुनसान झोपड़ी में मिला था. 

यौन अपराधों से जुड़े विभिन्न धाराओं के तहत मामला हुआ था दर्ज

घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. अब्बास पर यौन अपराधों से जुड़े विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अदालत में एक साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया. शनिवार (सात सितंबर, 2024) को उसे मौत की सजा सुनाई गई. सरकारी वकील ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, वह तो शुरू से ही मृत्युदंड की मांग कर रहे थे. 

पीड़ित माता पिता ने कहा- मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं

दोषी को मृत्युदंड देने के अलावा अदालत ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. पीड़िता के माता-पिता ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दोषी के लिए मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं है. यह फैसला पिछले महीने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच आया है. 

यह भी पढ़ें- Aadhaar Card: NRC नंबर नहीं दिया तो अब नहीं बनेगा आधार कार्ड- इस BJP शासित राज्य के CM का बड़ा ऐलान

Published at : 08 Sep 2024 08:21 AM (IST)

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