होमन्यूज़इंडियाTraffic Fine Waiver: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका, दिल्ली पुलिस की साइट पर ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग
Traffic Fine Waiver: ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका, दिल्ली पुलिस की साइट पर ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग
Delhi Police Lok Adalat: दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ करवाने का मौका मिला है. इसका 7 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. 11 मई को लोक अदालत में चालान का निवारण होगा. ऐसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.
By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 May 2024 09:46 PM (IST)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )
Delhi Traffic Police Lok Adalat: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सरपट कार चलाने की वजह से लगे जुर्माने को माफ करवाने का सुनहरा मौका आ गया है. अगर आपका चालान कट गया है तो आप उसे माफ भी करवा सकते हैं.
इसी महीने दिल्ली समेत कई राज्यों में लोक अदालत लगने जा रही हैं. इसमें कई मामलों का निवारण किया जाएगा, लेकिन सबसे खास है कि इसमें ट्रैफिक चालान भी निपटाए जाएंगे.
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
ट्रैफिक जुर्माने को माफ करवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप लोक अदालत में आप E-Challan का निवारण कर सकते हो. हालांकि इसके लिए आपको ऑनलाइन Appointment पहले ही लेनी होगी. 11 मई को लगने जा रही लोक अदालत के लिए 7 मई को स्लॉट ओपन होंगे. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिल्ली पुलिस की साइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाना होगा. हालांकि अभी ये साइट बंद है लेकिन 7 मई से खुलने लगेगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
यहां जाने के बाद आपको अपने आसपास की जगह को चुनना होगा और फिर यहां पर आपको कोर्ट नजर आएगा. यहां पर बहुत सारे स्लॉट होंगे. इसी में आपको सभी जानकारी दर्ज करनी होगी. एक Appointment लेने के बाद एक गाड़ी का चालान ही निपटाया जाएगा. ज्यादा गाड़ियों का चालान निपटाना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा Appointment लेनी होगी.
माफ हो सकता है फुल चालान भी
7 मई को सुबह 10 बजे पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन Appointment के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान समय का ही रखना होगा. क्योंकि लेट होने की स्थिति में आपको स्लॉट नहीं मिलेगा. ऐसे रजिस्ट्रेशन के समय बहुत तेजी से स्लॉट फुल होते हैं. कुछ ही मिनटों के लिए ये स्लॉट ओपन होते हैं. इस दौरान ही आपको सभी बुकिंग करनी होगी. एक बार बुकिंग होने के बाद आपको 11 मई को कोर्ट में जाना होगा. यहां जाने के बाद जज फैसला करेंगे कि आपको कितना भुगतान करना है. हालांकि ऐसा देखा गया है कि लोक अदालतों में कई मामलों में पूरा चालान भी माफ हो जाता है.
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Published at : 03 May 2024 09:46 PM (IST)
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