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RG Kar Case: ‘आरजी कर मामले में एक IPS भी शामिल’, खुद को बेकसूर बताते हुए संजय रॉय ने कोर्ट में कहा- मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं…

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRG Kar Case: ‘आरजी कर मामले में एक IPS भी शामिल’, खुद को बेकसूर बताते हुए संजय रॉय ने कोर्ट में कहा- मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं…

RG Kar Case: ‘आरजी कर मामले में एक IPS भी शामिल’, खुद को बेकसूर बताते हुए संजय रॉय ने कोर्ट में कहा- मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं…

RG Kar Case: मामले की सुनवाई कर रही सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 18 Jan 2025 11:54 PM (IST)

RG Kar Case: कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया. इस जघन्य अपराध के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

मामले की सुनवाई कर रही सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे. यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया.

मामले में IPS भी शामिल

मामले में सुनवाई के दौरान संजय रॉय का कहना है कि वह दोषी है. उसका कहना है कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है. उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और जिसने ऐसा किया है उसे छोड़ा जा रहा है. उनमें एक IPS भी शामिल है. संजय रॉय का कहना है कि वह अपने गले में रुद्राक्ष की चेन पहनता है. अगर उसने अपराध किया होता तो उसकी गले की चेन घटनास्थल पर ही टूट जाती.

10 अगस्त को रॉय हुए अरेस्ट

मामले की शुरुआत में जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को रॉय को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले महिला डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था. उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मौत का कारण बनने के लिये सजा) और 103(1) (हत्या) के तहत आरोपित किया गया था.

क्या है सजा के प्रावधान

बीएनएस 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं. जज ने कहा कि रॉय को प्रशिक्षु डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उसके खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं. दास ने दोषसिद्धि का आदेश सुनाते हुए कहा कि रॉय सुबह करीब चार बजे अस्पताल में दाखिल हुआ और ड्यूटी पर मौजूद प्रशिक्षु डॉक्टर पर उस वक्त हमला किया, जब वह अस्पताल के सेमिनार रूम में सो रही थी.

जज ने संजय रॉय से क्या कहा?

जज ने कहा, ‘‘तुमने डॉक्टर पर यौन हमला किया. तुमने उसका गला घोंटा और उसका चेहरा ढक दिया तथा इस हमले के कारण आखिरकार उसकी मौत हो गई. गवाहों के बयानों और इस मामले में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर तुम्हारा अपराध साबित हो गया है और तुम्हें दोषी ठहराया जा रहा है.’’

अब सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला

जज ने कहा कि 160 से अधिक पृष्ठों का फैसला सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद पूरा हो जाएगा और इसमें शिकायतकर्ता, पीड़िता के पिता द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का भी स्पष्ट रूप से जवाब दिया जाएगा. जज ने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ अस्पताल के अधिकारियों की कुछ गतिविधियों की आलोचना की है, जो साक्ष्य में सामने आई हैं.’’ उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है. दास ने कहा कि रॉय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी.

रुद्राक्ष की माला को लेकर क्या बोला दोषी

दोषसिद्धि का फैसला सुनाये जाने के वक्त रॉय ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसे फंसाया गया है. रॉय ने अपने बचाव में कहा, ‘‘मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूं और अगर मैंने अपराध किया होता, तो वह टूट जाती. फैसले के बाद रॉय को कड़ी निगरानी में अदालत कक्ष से प्रेसीडेंसी सुधार गृह ले जाया गया और पुलिस ने वहां प्रतीक्षा कर रहे मीडियाकर्मियों को दोषी से किसी भी तरह की बातचीत करने से रोक दिया.

मृत महिला डॉक्टर की मां ने क्या कहा?

मृत महिला डॉक्टर के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश को धन्यवाद दिया. मृत डॉक्टर के पिता ने कहा, ‘‘जो भरोसा हमने आपमें जताया था, आपने उसका पूरा सम्मान किया है. दरिंदगी की शिकार डॉक्टर की मां ने फैसले को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि न्याय पूरी तरह से नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “संजय दोषी है, यह मेडिकल साक्ष्यों से साबित हो चुका है. वह सुनवाई के दौरान चुप रहा, जिससे मेरी बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने में उसकी भूमिका साबित हुई. लेकिन, वह अकेला नहीं था. जिन अन्य लोगों को अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है, उन्हें भी न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. हम आखिरी सांस तक न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’

यह भी पढ़ें- RG Kar Case: ‘वो अकेला नहीं था, जब तक सबको…’, संजय रॉय के दोषी करार होने पर बोलीं मृतका डॉक्टर की मां

Published at : 18 Jan 2025 11:53 PM (IST)

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