Tuesday, February 25, 2025
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HC: ‘महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं’, चुनाव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

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Bombay HC directs municipal bodies to launch special drive against illegal hoardings ahead of elections

बॉम्बे हाईकोर्ट – फोटो : एएनआई

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार को नागरिक निकायों से अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह कदम अवैध विज्ञापनों से सार्वजनिक सड़कों को खराब होने से रोकने के लिए उठाया गया है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक दलों और सामाजिक-धार्मिक संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राजनीतिक दलों को अतीत में अदालत को दिए गए वचनों का पालन करने की भी याद दिलाई, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि उनका कोई भी कार्यकर्ता कोई अवैध होर्डिंग या बैनर नहीं लगाएगा। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए समझौतों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।

न्यायालय का यह निर्देश 2017 के आदेश पर आधारित है, जिसमें नागरिक निकायों को सार्वजनिक सड़कों को अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद नागरिक निकाय इस नियम को लागू करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण न्यायालय ने सख्त कार्रवाई की है।

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठनों में से एक, सुस्वराज्य फाउंडेशन की ओर से पेश वकील उदय वारुनजिकर ने अदालत को बताया कि नवंबर में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर, अवैध होर्डिंग्स और बैनरों में वृद्धि की संभावना है।

अदालत ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान है कि सड़कों पर लगे अधिकांश होर्डिंग्स और बैनरों के लिए राजनीतिक समानताएं और सामाजिक-धार्मिक संगठन जिम्मेदार हैं। पीठ ने राजनीतिक दलों को उनके वचनों की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वे होर्डिंग्स, बैनर प्रदर्शित नहीं करेंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी कृत्यों में शामिल न होने के लिए परिपत्र जारी किए थे।

इस संदर्भ में, एचसी ने नागरिक अधिकारियों को एक सप्ताह से दस दिनों की अवधि के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, और उन्हें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के तहत स्वीकार्य सबसे सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने जिला कलेक्टरों, उप-विभागीय अधिकारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ अभियान के दौरान व्यक्तिगत रुचि लेने और सहयोग बढ़ाने के लिए कहा।

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