होमन्यूज़इंडियाDelhi Waqf Board Case: अमानतुल्लाह खान की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत के बाद फिर ED ने भेजा समन, कहा- 29 अप्रैल को पेश हों AAP विधायक
Delhi Waqf Board Case: अमानतुल्लाह खान की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत के बाद फिर ED ने भेजा समन, कहा- 29 अप्रैल को पेश हों AAP विधायक
AAP MLA Amanatullah Khan: अमानतुल्लाह खान को शनिवार (27 अप्रैल) को ही 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. वह लगातार ईडी के समन को अनदेखा कर रहे थे.
By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 28 Apr 2024 08:33 AM (IST)
अमानतुल्लाह खान ( Image Source :PTI )
Amanatullah Khan News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले सप्ताह फिर से पेश होने को कहा है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. वहीं, ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी.
सूत्रों के अनुसार आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है. संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली की एक अदालत ने अमानतुल्लाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में शनिवार को जमानत दे दी.
15000 के निजी मुचलके पर मिली अमानतुल्लाह को जमानत
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद अमानतुल्लाह को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा कर दिया. आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि विधायक के खिलाफ ईडी का मामला फर्जी है और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है.
अमानतुल्लाह ने किया था नियमों का पालन करने का दावा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किए जाने के बाद 18 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान एजेंसी के सामने पेश हुए थे. उस दौरान ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान आप विधायक ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के अनुसार सबकुछ किया था.
आप विधायक पर अवैध भर्ती के जरिए पैसा अर्जित करने का आरोप
अमानतुल्लाह और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है. ईडी ने दावा किया है कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी रकम नकद में अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए उस रकम का निवेश किया.
यह भी पढ़ें: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत
Published at : 28 Apr 2024 08:33 AM (IST)
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