न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 01 Aug 2024 07:12 PM IST
कथूरिया के वकील ने बुधवार को तर्क दिया था कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
फोर्स गोरखा कार चलाता आरोपी – फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी कार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था।
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