सुप्रीम कोर्ट (फाइल) – फोटो : एएनआई
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सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।
पिछली सुनवाई में ईडी को लिया था निशाने पर
इससे पहले 27 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का जवाब दिया था। जवाब में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वह तरीका ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत में जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या रिश्वत ली हो। उन्होंने आगे कहा कि गोवा के चुनाव अभियान में इस धन का उपयोग करना दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के पास एक भी रुपया नहीं आया और उन पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं।
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल से न्यायिक हिरासत में लिया गया। बीते दिनों कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी थी। केजरीवाल की ही पार्टी के मनीष सिसोदिया भी दिल्ली शराब घोटाला केस में करीब डेढ़ साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के. कविता भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।