Thursday, November 28, 2024
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CBI नियंत्रण में नहीं, उनकी जांच की निगरानी नहीं कर सकते: SC में बोला केंद्र

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हमारी अनुमति के बिना… सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका, तुषार मेहता दो टूक बोले- केंद्र के नियंत्रण में नहीं

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हमारी अनुमति के बिना… सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका, तुषार मेहता दो टूक बोले- केंद्र के नियंत्रण में नहीं

हमारी अनुमति के बिना… सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका, तुषार मेहता दो टूक बोले- केंद्र के नियंत्रण में नहीं

नई दिल्ली. अक्‍सर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो सीबीआई जैसी जांच एजेंसी का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जाता है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार ने सर्वोच्‍च न्‍यायालय को बताया कि सीबीआई उनके के नियंत्रण में नहीं है और केंद सरकार सीबीआई द्वारा अपराध के पंजीकरण या उसकी जांच की निगरानी नहीं कर सकती है. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमे पर केंद्र ने यह बात कही.

ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि सीबीआई राज्‍य से अनुमति लिए बिना अपनी जांच आगे बढ़ा रही है. पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा संघीय एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है. अपील की गई कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एजेंसी को मामलों की जांच करनी चहिए. संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है.

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यह सीबीआई ने किया है…
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 131 शीर्ष अदालत को प्रदत्त सबसे पवित्र न्यायक्षेत्रों में से एक है. इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. “यह मुकदमे भारत संघ द्वारा दायर नहीं किए गए हैं. भारत संघ ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है. सीबीआई ने किया है.”

हमारी अनुमति के बिना… सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की याचिका, तुषार मेहता दो टूक बोले- केंद्र के नियंत्रण में नहीं

कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने दर्ज करवाया मुकदमा…
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुकदमे में संदर्भित मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दर्ज करने का आदेश दिया था. सीबीआई की निगरानी भारत संघ के पास नहीं है. केंद्र अपराध के पंजीकरण की निगरानी नहीं कर सकता और जांच की निगरानी नहीं कर सकता। हम यह भी निगरानी नहीं कर सकते कि यह कैसे बंद हो जाएगा या आरोप पत्र या दोषसिद्धि या बरी,

Tags: CM Mamata Banerjee, Supreme Court, Tushar mehta

FIRST PUBLISHED :

May 2, 2024, 19:17 IST

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