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B.Tech डिग्रीधारी जेई पद के लिए नहीं हैं योग्य, कोर्ट ने कही ये बात

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B.Tech Degree:पटना हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्री धारकों को बिहार जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. कोर्ट ने भर्ती नियम-2023 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

B.Tech डिग्रीधारी जेई पद के लिए नहीं हैं योग्य, कोर्ट ने कही ये बात

B.Tech की डिग्री रखने वाले जूनियर इंजीनियर के लिए योग्य नहीं हैं.

हाइलाइट्स

  • पटना हाईकोर्ट ने बीटेक धारकों को जेई पद के लिए अयोग्य घोषित किया.
  • सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक ही योग्य हैं.
  • भर्ती नियम-2023 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज.

B.Tech Degree: अगर आप बीटेक की डिग्री रखते हैं और इस विभाग में जूनियर इंजीनियर (JE) के पद पर नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बिहार जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम-2023 के तहत बीटेक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए योग्य नहीं होंगे. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस नियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

भर्ती नियमों में बदलाव
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष डिग्री को निर्धारित किया. इस संशोधन से पहले बीटेक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

कोर्ट ने 35 पन्नों के आदेश में कही ये बात
कोर्ट ने अपने 35 पन्नों के आदेश में बताया कि संबंधित नियम बहुत विशिष्ट हैं. साथ ही केवल डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ही जूनियर इंजीनियर पद की योग्यता को सीमित करते हैं. बीटेक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को इस पद के लिए योग्य मानने का कोई तार्किक आधार नहीं है. उच्च योग्यता हमेशा निम्न योग्यता को समाहित कर ले, ऐसा आवश्यक नहीं होता.

नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्य सरकार का अधिकार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करना भर्ती प्राधिकारी का विशेषाधिकार है. न्यायालय की भूमिका इस सीमा का विस्तार करने की नहीं होती. किसी योग्यता की समकक्षता तय करना भी न्यायिक समीक्षा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह राज्य सरकार और भर्ती प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करता है.

नियम को असंवैधानिक करार देने से इनकार
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय रिक्रूटर को विभिन्न फैक्टरों को ध्यान में रखने का अधिकार होता है. इसमें पद की आवश्यकताओं के साथ-साथ सोशल स्ट्रक्चर में नौकरी के अवसरों का सृजन भी शामिल होता है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम, 2023 के नियम 8 (1) (ii) और (iii) को असंवैधानिक घोषित करने से इनकार कर दिया.

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First Published :

January 29, 2025, 09:42 IST

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