न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 25 Jul 2024 06:28 PM IST
बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को मान ली।
अरविंद केजरीवाल – फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ दो अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर ली।
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