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होमन्यूज़इंडियाArvind Kejriwal: जेल से नतीजे देखेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Arvind Kejriwal: जेल से नतीजे देखेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने 5 जून तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Arvind Kejriwal News: तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.
By : वरुण जैन | Updated at : 02 Jun 2024 06:12 PM (IST)
अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत बढाई गई (फाइल पोटो) ( Image Source :PTI )
Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से हाल ही में दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रविवार (2 जून) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत का समय पूरा होने के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया.
वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश
केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट संजीव अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया. 20 मई को ईडी ने उनकी न्यायिक हिरासत को चौदह दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार और विवेक जैन ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
सरेंडर करने से पहले हनुमान मंदिर में किया पूजा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सहित की कार्यकर्ताओं के साथ तिहाड़ जेल के लिए निकले थे. तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कॉनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की.
निचली अदालत में दायर की थी अंतरिम जमानत याचिका
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में याचिका दायर कर सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसका ईडी की ओर से पेश हुए एसजीआई तुषार मेहता ने विरोध किया था. केजरीवाल ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.
एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि अंतिरम जमानत का याचिका विचाराधीन नहीं है, क्योंकि निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया है.
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Published at : 02 Jun 2024 05:40 PM (IST)
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