नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर ईडी और जेल अथॉरिटीज से जवाब मांगा है, जिसमें वह जेल में अपने वकीलों से हफ्ते में दो की बजाए चार मुलाकातों की मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें अपने वकीलों से VC के जरिए हफ्ते में दो और मुलाकातों की इजाजत दी जाए। जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक वर्तमान में उन्हें दो मुलाकातों की इजाजत है।
केजरीवाल के वकील ने जेल अधिकारियों के वक्त मांगने पर जताई आपत्ति
सीएम केजरीवाल दिल्ली की 2021-22 की विवादित और अब रद्द हो चुकी शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। केजरीवाल के वकील ने जेल अधिकारियों द्वारा जवाब के लिए वक्त मांगे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बहुत छोटी सी मांग है और जांच एजेंसियां और जेल अधिकारी पहले ही ट्रायल कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। केजरीवाल की ओर से आज सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता पेश हुए । जेल प्रशासन के लिए अभिजीत शंकर और ईडी के लिए स्पेशल पीपी जोहेब हुसैन पेश हुए। सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने हुई।
हाई कोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब देने के लिए पांच दिन का वक्त दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की।
केजरीवाल को जेल में रखने के लिए दबाव बनाने की कोशिश : आप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों निचली अदालत ने जमानत दी थी। लेकिन, बाद में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) की नेता रीना गुप्ता ने रविवार को कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट की जिस बेंच ने आदेश पर रोक लगाई थी, उस बेंच के एक जज के भाई ईडी के स्पेशल वकील हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर व्यक्ति को भरोसा होता है कि न्यायपालिका उसके साथ न्याय करेगी। लेकिन, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने के लिए न्यायपालिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।