‘स्वीटी, बेबी…’ अधिकारी ने ऑफिस में लड़की को बोला, मामला पहुंचा हाईकोर्ट
‘स्वीटी, बेबी…’ अधिकारी ने ऑफिस में लड़की को बोला, मामला पहुंचा हाईकोर्ट
कोलकाता: कई बार देखा जाता है कि लोग अक्सर महिलाओं को बुलाने के लिए स्वीटी, बेबी जैसे शब्दों का चयन करते हैं. कई बार महिलाओं को यह शब्द अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन बुलाने वाले का इंटेन्शन गलत नहीं होता है. इसी तरह की एक खबर पश्चिम बंगाल से आई है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि महिलाओं को संबोधित करने के लिए ‘स्वीटी’ और ‘बेबी’ का उपयोग कुछ सामाजिक क्षेत्रों में प्रचलित है और इन शब्दों के उपयोग में हमेशा यौन प्रताड़ना की झलक नहीं हो सकती है.
उसी फैसले में, न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH अधिनियम) के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह महिलाओं के लिए और अधिक बाधाएं पैदा कर सकता है. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं.
क्या है पूरा मामला
तटरक्षक बल की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसके वरिष्ठ ने कई तरीकों से उसका यौन उत्पीड़न किया था, जिसमें उसे संबोधित करने के लिए ‘स्वीटी’ और ‘बेबी’ शब्दों का इस्तेमाल भी शामिल था. शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि वरिष्ठ अधिकारी के बयानों में यौन संकेत थे.
हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल यौन रूप से नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने अपनी परेशानी व्यक्त की तो उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया. हाईकोर्ट ने ने स्वीकार किया कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) द्वारा ऐसे शब्दों के उपयोग को अनुचित माना गया था, लेकिन यह भी कहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग हमेशा महिला प्रताड़ना से जुड़ा नहीं होता है.
Tags: Calcutta high court, Women harassment
FIRST PUBLISHED :
May 10, 2024, 08:57 IST