Tuesday, February 25, 2025
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स‍िसोद‍िया ने भरी अदालत में की ऐसी भावुक मांग, HC में बोली ED- कोई आपत्ति नहीं

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मनीष स‍िसोद‍िया ने भरी अदालत में की ऐसी भावुक मांग, हाईकोर्ट में बोली ED- कोई आपत्ति नहीं

 दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

नई द‍िल्‍ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आपको बता दें क‍ि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील ने कहा क‍ि निचली अदालत ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टड़ी पैरोल दी थी, लेकिन सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद वह पत्नी से नहीं मिल पा रहे हैं. जब तक उनकी जमानत याच‍िका पर द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक उन्हें एक दिन की कस्टड़ी पैरोल जारी रहने की इजाजत होनी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि जब पिछले तीन महीने से सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है? ईडी के वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए कोर्ट से वक्‍त की मांग की. उन्‍होंने कहा क‍ि 12 बजे तक तथ्यों की जानकारी लेकर आपको ईडी के रुख से अवगत कराता हूं. इसके बाद कोर्ट ने कहा था क‍ि हम 12 बजे सुनवाई करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने स‍िसोद‍िया की जमानत याच‍िका पर सीबीआई और ईडी को नोट‍िस जारी कर द‍िया है. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई करेगा. सिसोदिया ने एक अर्जी दायर कर मांग की थी क‍ि उनकी जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी. इस मामले पर ईडी की ओर से कहा गया कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रहता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है.

Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia, Rouse Avenue Court

FIRST PUBLISHED :

May 3, 2024, 12:48 IST

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