‘सर मनीष सिसोदिया 16 महीने से…’ वकील सिंघवी ने SC में दी ऐसी दलील, CJI चंद्रचूड़ के 3 शब्दों ने बढ़ा दी उम्मीद
नई दिल्ली. दिल्ली शराब कांड में पिछले 16 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को क्या अब जमानत मिल जाएगी? दरअसल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए नई गुहार लगाई है. इस दौरान सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने महज तीन शब्दों का जवाब दिया, लेकिन उनके इन तीन शब्दों ने आप नेता के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद बढ़ा दी है.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि शराब कांड में वह 16 महीने से जेल में हैं. वहीं इसके साथ ही उन्होंने शराब नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में देरी की तरफ से ध्यान दिलाया. सिंघवी की इस दलील पर CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले पर गौर करने का भरोसे देते हुए कहा- ‘हम देखते हैं.’
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इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शराब कांड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शनिवार को 15 जुलाई तक बढ़ा दी. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी.
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उधर आप के सीनियर विधायक मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिसोदिया ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर MLA फंड से पैसा रिलीज करने की अनुमति मांगी थी, ताकि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सके. अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए MLA फंड को विकास कार्य के लिए रिलीज करने की अनुमति दे दी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था.
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FIRST PUBLISHED :
July 8, 2024, 11:41 IST