विरोध के बाद सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस लिया, सुधार के बाद फिर किया जाएगा पेश
केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्ट बिल वापस ले लिया है. सरकार ने सोमवार को कहा कि वह बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार-विमर्श करेगी. सरकार का यह बयान प्रस्तावित कानून में सोशल और डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों को लेकर कुछ हलकों में चिंता के बीच आया है.
पिछले साल नवंबर में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था. इसे पब्लिक के लिए रखा गया ताकि उस पर आपत्तियां और सुझाव लिए जा सकें. बिल का दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में आया. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ने मानसून सत्र में इसे पेश भी किया, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर मीडिया में काफी नाराजगी थी. डिजीपब और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ जैसे मीडिया संगठनों ने आलोचना की थी, जिन्होंने दावा किया कि इस कदम पर डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज से परामर्श नहीं किया गया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, मंत्रालय मसौदा विधेयक पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की शुरुआत करने जा रहा है. 15 अक्टूबर 2024 तक टिप्पणियां, सुझाव आमंत्रित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है. मंत्रालय ने कहा कि वह बिल के ड्राफ्ट पर नए सिरे से काम कर रहा है.
इससे पहले ड्राफ्ट बिल को 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था. तब इससे जुड़ी संस्थाओं और जनता से बिल पर सुझाव मांंगे गए थे. मंत्रालय ने कहा कि कई सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं. ड्राफ्ट बिल में डिजिटल कंटेंट को ओटीटी और डिजिटल न्यूज के साथ जोड़ने की बात की गई है. इसलिए मंत्रालय इस पर फैसला लेगा और जल्द नया ड्राफ्ट सामने आएगा.
Tags: Ashwini Vaishnaw, Central government
FIRST PUBLISHED :
August 12, 2024, 21:48 IST