नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को संदेशखालि में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख के तकरीबन 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क किया है. एजेंसी ने बताया कि शाहजहां शेख, उसके भाई एस.के. आलमगीर, शेख सुमैया हाफिजिया ट्रस्ट (आलमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है), शाहजहां शेख के ‘साथियों’ अब्दुल अलीम मुल्ला और शिब प्रसाद हाजरा एवं कुछ अन्य की कुल सत्रह बैंक खातों में जमा 3.78 करोड़ रुपये और 10.50 करोड़ रुपये की कुल 38.90 बीघे की 55 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं.
ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत जारी किया है. ईडी ने इस मामले में इससे पहले 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि शाहजहां शेख ने जमीन हड़पने, अवैध मछली पालन और व्यापार, ईंट भट्ठों को हथियाने, ठेकेदारी में गिरोहबाजी, अवैध रूप से उगाही / लेवी के संग्रह और भूमि सौदों में कमीशन आदि के आधार पर अपना ‘आपराधिक साम्राज्य’ स्थापित किया था.
शाहजहां शेख को ईडी ने 30 मार्च को एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मामले में गिरफ्तार किया था. अधिकारियों पर हमला तब हुआ था, जब वह इसी साल पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल में हुए कथित राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तर परगना 24 के संदेशखालि में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी लेने गए थे.
ईडी ने बताया कि शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ नया मनी लॉन्ड्रिंग का केस पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धमकी देने, हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, जमीन हड़पने आदि के आरोप में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर कर रही है. इस मामले में स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, निर्यातकों, भूस्वामियों और ठेकेदारों सहित अलग-अलग व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं. शाहजहां और आलमगीर की तीन एसयूवी भी जब्त की गई है.
केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक, धनशोधन मामले में कुल ‘अपराध की आय’ 288.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. शेख, आलमगीर, हाजरा और मुल्ला को एजेंसी ने गिरफ्तार किया है और अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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FIRST PUBLISHED :
May 17, 2024, 23:58 IST