शंभू ऑर्डर खुलेगा या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में होगा इसका फैसला, हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई
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शंभू ऑर्डर खुलेगा या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में होगा इसका फैसला, हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई
शंभू ऑर्डर खुलेगा या नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट में होगा इसका फैसला, हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई
नई दिल्ली. हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को खुलवाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आज इसपर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को खुलवाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश की मियाद आज यानी 24 जून को पूरी हो रही है. कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए हरियाणा सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
किसान इस बात पर अड़े हैं कि बॉर्डर खुलते ही वो सीधे दिल्ली की ओर कूच करेंगे. वहीं, हरियाणा की बीजेपी सरकार किसी कीमत पर उन्हें बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत देने के मूड में नहीं है. यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. किसान लोकसभा चुनाव से पहले से न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने सहित अपनी 12 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. पंजाब से चले इन किसानों के दिल्ली आने से हरियाण बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था.
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हरियाणा सरकार का क्या है तर्क?
केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है. ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं चाहेगी कि किसान देश की राजधानी तक पहुंचे. अपनी याचिका में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने कहा कानून व्यवस्था के मुद्दे का साफ-साफ उल्लेख करने के बावजूद जमीनी हकीकत को बिना जाने हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया. कानून-व्यवस्था का विषय संविधान के तहत राज्य का है. यह हमारी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए.
Tags: Haryana Government, Kisan Andolan, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
July 24, 2024, 24:00 IST