नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 23 जून को प्रस्तावित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ‘इंटर्नशिप कट-ऑफ’ विस्तारित करने संबंधी याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कुछ समय तक दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘मेरा मतलब है कि जब कोई “कट-ऑफ” होता है, तो लोग एक विशेष रेखा के पक्ष में जाने के लिए बाध्य होते हैं.’ हालांकि, पीठ ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निवासी याचिकाकर्ता रिद्धेश को उन सक्षम प्राधिकारियों से बात करने की अनुमति दे दी, जिनके समक्ष इस संबंध में पहले रिप्रिजेंटेशन दिया गया था.
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याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ये मुद्दे पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आते हैं. नीट पीजी में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटर्नशिप की मौजूदा ‘कट-ऑफ’ तिथि 15 अगस्त है.
नीट पीजी (NEET PG) 2024, 23 जून 2024 को होने वाला है. इंटर्नशिप के लिए वर्तमान कट-ऑफ तारीख 15 अगस्त, 2024 है. इससे पहले, NEET-MDS के लिए इंटर्नशिप कट ऑफ को बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका का जवाब देते हुए, केंद्र ने मार्च में कोर्ट को सूचित किया कि NEET MDS के लिए कट-ऑफ 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
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Tags: NEET, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
April 29, 2024, 20:06 IST