हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा! जानें संभल की कोर्ट में क्यों दायर हुई याचिका
राहुल गांधी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा! जानें संभल की कोर्ट में क्यों दायर हुई याचिका
Petition Filed Against Rahul Gandhi: हिंदूवादी नेता ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संभल कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस सांसद के भाषण से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं.
By : उबैदुर रहमान | Updated at : 23 Jan 2025 07:50 PM (IST)
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी. (फाइल फोटो)
Petition Filed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है. उत्तर प्रदेश के संभल की जिला अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल की ओर से दायर की गयी है, जिसमें राहुल गांधी पर देशद्रोह के तहत FIR कराए जाने की मांग की गई है.
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता की ओर से चंदौसी की जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर याचिका दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था.जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से नहीं बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है.
‘उनके बयान से देश में है असंतोष’
हिंदूवादी नेता का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी दिए बयान में उन्होंने संविधान की मूल भावना को आहत किया है. उनके बयान से देश में असंतोष है. उन्होंने कहा कि सिमरन गुप्ता की ओर से ACJM की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.
‘हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी’
सिमरन गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी की फितरत हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का साथ देने की रही है. वह हमेशा हिंदुओं के लिए और देश के खिलाफ बोलते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत वाद दायर करने की मांग की है. इसके पहले 18 जनवरी को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के अलावा संभल डीएम और एसपी को कंप्लेंट की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और उन्हें नंबर भी मिल गया है. इस मामले में वह सुप्रीम कोर्ट जाने को भी तैयार हैं.
Published at : 23 Jan 2025 07:24 PM (IST)
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