Monday, January 20, 2025
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यूपी में 1 घंटे एक्स्ट्रा पार्टी तो महाराष्ट्र में पी सकेंगे सिर्फ 4 पैग… जानें उत्तराखंड-गोवा समेत अन्य राज्यों में जाम छलकाने के नियम

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी में 1 घंटे एक्स्ट्रा पार्टी तो महाराष्ट्र में पी सकेंगे सिर्फ 4 पैग… जानें उत्तराखंड-गोवा समेत अन्य राज्यों में जाम छलकाने के नियम

New Year Celebration: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने हाल ही में बार और पब के समय को 1 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब बार रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Gautam Singh | Updated at : 28 Dec 2024 07:35 PM (IST)

New Year Celebration: साल 2024 अब जाने वाला है और लोग नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. नए साल के जश्न के दौरान पार्टी होना आम बात है. भारत में शराब पीने के नियम और कानून राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. यह नियम शराब की खरीद, बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन से जुड़े होते हैं. आईये जानते हैं अलग-अलग राज्यों शराब को लेकर नियम.

नए साल पर गोवा में पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये भी जानना बेहद जरूरी है कि वहां पर शराब पीने के नियम क्या क्या हैं. गोवा में सार्वजनिक जगहों और पर्यटक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 

यूपी में बार और पब के टाइमिंग को 1 घंटा बढ़ाया गया

अगर आप उत्तर प्रदेश (UP) से हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने एक्स्ट्रा पार्टी टाइम के ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बार और पब के समय को 1 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं अब बार रात 12 बजे तक खुले रह सकते हैं, जिससे पार्टी करने वालों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. शराब की दुकानें शाम 10 बजे तक खुली रहती हैं.

महाराष्ट्र में 4 पैग शराब पीने की अनुमति

महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन पर सख्ती है. बार और पब में प्रति व्यक्ति केवल 4 पैग शराब पीने की अनुमति है. सार्वजनिक स्थान पर नशे में पाए जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है. महाराष्ट्र में महात्मा गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस जैसे खास दिनों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो वहां सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक स्थलों के पास शराब पीना अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा. अगर कोई व्यक्ति इन इलाकों में शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. उत्तराखंड में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती हैं.

दिल्ली और राजस्थान के नियम

दिल्ली में शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है. बार और पब आमतौर पर रात 1 बजे तक खुले रहते हैं. सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित है. उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है. वहीं, राजस्थान में शराब पीने के लिए व्यक्ति को वैध उम्र (21 वर्ष) का होना आवश्यक है. बार और पब रात 11 बजे तक खुले रहते हैं. राजस्थान में त्योहारों और चुनावों के दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है.

गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध

गुजरात एक ड्राई स्टेट है, जहां शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है. केवल विशेष अनुमति (Permit) वाले लोग चिकित्सा कारणों से शराब खरीद सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है. वहीं केरल में शराब की खपत पर सख्त नियंत्रण है. बार और पब केवल 5 स्टार होटलों में ही होते हैं. शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है.

बिहार

बिहार में शराबबंदी लागू है. शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. कानून तोड़ने वालों को कठोर सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है. वहीं पंजाब में शराब की बिक्री और सेवन पर कम सख्ती है. बार और पब रात 1 बजे तक खुले रहते हैं. कुछ विशेष अवसरों पर शराब की बिक्री बंद रहती है.

शराब से जुड़े सामान्य नियम

सभी राज्यों में शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है. इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हो सकता है. ज्यादातर राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21-25 वर्ष के बीच है. कई राज्यों में राष्ट्रीय त्योहारों, चुनावों और धार्मिक आयोजनों के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध होता है.

ये भी पढ़ें:  ‘थूक जिहाद, मंदिर में हिंदू वर्कफोर्स और ओम सर्टिफिकेशन…’, वीर सावरकर के पोते ने कर ये बड़ी मांग

Published at : 28 Dec 2024 07:35 PM (IST)

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