मुझे नहीं बिल्ली से प्यार करता है पति…गुस्साई पत्नी पहुंच गई कोर्ट, अब चाहती है तलाक
बेंगलुरु में एक तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. उनकी आत्महत्या के पीछे पत्नी की प्रताड़ना बताई गई, जिससे समाज में चर्चा शुरू हो गई है. महिलाओं द्वारा कानून का दुरुपयोग और पतियों व उनके परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं. कई लोग अब कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं.
पति की ‘बिल्ली प्रेम’ पर पत्नी ने मांगा तलाक
इस बीच एक और अनोखा मामला सामने आया है. कर्नाटक में एक महिला ने अपने पति की बिल्ली के प्रति प्रेम को तलाक की वजह बताया. महिला ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति को उसकी पालतू बिल्ली बहुत पसंद है और इसी कारण वह खुद को उपेक्षित महसूस करती है.
बिल्ली से झगड़ा और हाई कोर्ट की याचिका
बेंगलुरु की इस महिला ने दावा किया कि उसकी पालतू बिल्ली ने कई बार उस पर हमला किया. उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि वह बिल्ली के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण उसे नजरअंदाज करता है. “लॉ ट्रेंड” वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की और इस वजह को अपने रिश्ते में खटास का कारण बताया.
धारा 498ए और कोर्ट का रुख
इस मामले में महिला ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज की थी, जो दहेज और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामलों पर लागू होती है. हालांकि, कोर्ट ने पाया कि यह मामला दहेज या शारीरिक शोषण से संबंधित नहीं है. कोर्ट ने इसे पति और पत्नी के बीच भावनात्मक संघर्ष बताया.
न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ नहीं डालने का संदेश
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के छोटे घरेलू झगड़ों को आपराधिक मामले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामूली मामलों को निजी तौर पर या काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए. न्यायाधीश ने तुच्छ मामलों और गंभीर घरेलू हिंसा के मामलों के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
फिलहाल अस्थायी रोक और नोटिस जारी
कोर्ट ने इस मामले पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक दबाव डालती है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
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FIRST PUBLISHED :
December 14, 2024, 19:06 IST