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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर 5 अगस्त तक टली सुनवाई

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होमन्यूज़इंडियामनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर 5 अगस्त तक टली सुनवाई

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल कर दिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

By : निपुण सहगल | Updated at : 29 Jul 2024 12:16 PM (IST)

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है. सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है. कोर्ट ने कहा कि CBI का जवाब दाखिल हो चुका है, ED का जवाब बाकी है. इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रहे हैं. 

दरअसल, दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है. याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई है कि वे  16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है. कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था.

पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने याचिका में कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने चार जून को बेंच को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट और अभियोजन की शिकायत तीन जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी. कोर्ट ने चार जून को दो मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं.

Published at : 29 Jul 2024 12:02 PM (IST)

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