भोपाल में लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं। रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बंद रहेगा। वहीं, डीजे यूनिट पर सिर्फ एक साउंड सिस्टम ही लगा सकेंगे। गुरुवार से ही यह आदेश लागू हो गया है।
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कलेक्टर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसमें जिले के सभी धार्मिक स्थल, औद्योगिक, कमर्शियल, रहवासी में ध्वनि यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे) के अनियंत्रित एवं नियम खिलाफ प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही गई है।
आदेश में यह
- सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं तीव्र संगीत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- सभी डीजे संचालक, होटल, रेस्टोरेंट और बार को डीजे यूनिट के संचालन का नियमानुसार लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
- किसी भी डीजे यूनिट पर अधिकतम एक साउंड सिस्टम (जिनकी ध्वनि निर्धारित मापदंडों के अनुसार अथवा उससे कम का हो) का ही उपयोग किया जा सकेगा।
एडीएम से लेनी होगी परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति 2 घंटे से अधिक की नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए दी गई अनुमति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लेख किया जाए।
यह होगी कार्रवाई
यदि किसी द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्यप्रदेश कोलाहल नियत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 एवं 16 के तहत शास्ति अधिरोपित करने एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।