भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, संस्कृत शिक्षा में 2 हजार 827 भर्तियों का रास्ता किया साफ, समझें इसका पूरा गणित
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भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, संस्कृत शिक्षा में 2 हजार 827 भर्तियों का रास्ता किया साफ, समझें इसका पूरा गणित
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, संस्कृत शिक्षा में 2 हजार 827 भर्तियों का रास्ता किया साफ, समझें इसका पूरा गणित
जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में संस्कृत शिक्षा में 2 हजार 827 भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है. इससे इन भर्तियों की राह देख रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी. भजनलाल सरकार ने इससे जुड़े कई फैसले शनिवार को जयपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए हैं. बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के फैसलों को लेकर मीडिया को पूरी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड-2 और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड-3 का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक कर दिया गया है. संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक और लाइब्रेरियन ग्रेड-3 की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी.
अब शिक्षा विभाग की भर्तीयों के साथ ही हो सकेगी
सरकार के इस निर्णय से इन पदों की भर्ती राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तीयों के साथ ही हो सकेगी. इससे संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 179 और लाइब्रेरियन ग्रेड-3 के 48 पदों पर भी भर्ती का मार्ग साफ हो जाएगा. संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल-1 एवं लेवल-2 और अध्यापक (सामान्य) लेवल-1 तथा लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी.
परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है
समान पद के लिए पंचायती राज और शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया गया है. इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा के लगभग 2600 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा. कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों से संस्कृत शिक्षा के 2 हजार 827 भर्तियों के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर हो गई हैं.
आरएसआर 1951 में अस्थाई आधार पर वेतन और पदोन्नति निर्धारण में भी किया संशोधन
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें वर्तमान में राजस्थान सेवा नियम-1951 में आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति किए जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है. अब सेवा नियम में नियम 26-डी जोड़कर आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है.
Tags: Bhajan Lal Sharma, Jaipur news, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED :
August 4, 2024, 13:23 IST