Saturday, November 30, 2024
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Home देश बाघ आया, बाघ आया का मचा शोर! डर गई शहर की पब्लिक, हरकत में आई पुलिस तो…

बाघ आया, बाघ आया का मचा शोर! डर गई शहर की पब्लिक, हरकत में आई पुलिस तो…

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बाघ आया, बाघ आया का मचा शोर! डर गई शहर की पब्लिक, हरकत में आई पुलिस तो…

बाघ आया, बाघ आया का मचा शोर! डर गई शहर की पब्लिक, हरकत में आई पुलिस तो…

पुडुचेरी. पुडुचेरी के लॉस्पेट इलाके के निवासी उस वक्त दहशत में आ गए, जब बाइक पर सवार दो लोगों ने चेतावनी दी कि इलाके में एक बाघ घूम रहा है. इस चेतावनी के अलावा कथित ‘बाघ’ की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गईं. पुलिस ने इस हालात पर तत्काल एक्शन लेते हुए बाघ का पता लगाने की कोशिश में इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. तब जाकर इस रहस्य का खुलासा हुआ कि यह वास्तव में नारंगी और काली धारियों वाला एक आवारा कुत्ता था. अब पुलिस उन दो लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने कुत्ते को रंगने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ दिया.

लॉस्पेट के पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटचलपति ने कहा कि इस इलाके में बाघों के रहवास की गैर-मौजूदगी को देखते हुए बाघ के इस इलाके में भटकने की कोई संभावना नहीं है. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बाघ की नकल करने के लिए एक आवारा कुत्ते को नारंगी और काली धारियों से रंग दिया. अंधेरे में लोगों ने इसे कोई जंगली जानवर समझ लिया. हमने कुत्ते की तलाश शुरू कर दी है. हमारी जांच से पता चला है कि वह पुडुचेरी-तमिलनाडु सीमा के पास रहता है. अब तक हमें कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.

वहीं पुडुचेरी के वकील कार्तिकेयन ने कहा कि यह काम कानून के मुताबिक अपराध है. लोकल18 से बात करते हुए कार्तिकेयन ने कहा कि सड़क पर रहने वाले कुत्ते को रंगना भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का बर्ताव करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए. पुडुचेरी पुलिस ने जोर देकर कहा कि ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले लोगों को गिरफ्तारी करना चाहिए. उन्होंने जनता से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर देखे गए जानवरों के साथ गलत बर्ताव के किसी भी मामले को केवल देखने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करें.

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वकील कार्तिकेयन ने कहा कि इस तरह के गलत काम के लिए महत्वपूर्ण दंड दिए जाने का नियम है. पहली बार ऐसा अपराध करने पर आईपीसी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाता है. बार-बार अपराध करने पर व्यक्तियों को एक या दो साल की कैद का सामना करना पड़ सकता है. वकील कार्तिकेयन ने उम्मीद जताई कि इस तरह की सजाओं को लागू करने से आबादी के बीच पालतू जानवरों और जानवरों के प्रति स्नेह और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

Tags: Dog, Puducherry, Tiger, Tiger attack

FIRST PUBLISHED :

May 4, 2024, 22:13 IST

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