अभय सिंह राठौड़, लखनऊ/बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई 15 दिन के लिए रोक दी है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से शनिवार को बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाई गई थी।
दरअसल बीते 13 अक्टूबर को बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा बवाल हो गया था। बवाल के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देखते ही देखते इस बवाल ने हिंसा का रूप ले लिया था। इस हिंसा में अस्पताल, दुकान और घर में तोड़फोड़ की गई थी। स्थित इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि एडीजी एलओ और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को सड़क पर पिस्टल लेकर उतरना पड़ गया।
इंटरनेट किया गया था बंद
साथ ही कई दिनों तक बहराइच के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अब इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुल्डोजर की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है।
मुसलमानों के 20 और हिंदुओं के 3 घर
इसी क्रम में यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों के घरों और दुकान पर नोटिस चस्पा की गई थी। इसमें 20 घर मुसलमान और 3 घर हिंदुओ के बताए जा रहे हैं। PWD की ओर से नोटिस चस्पा किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। नोटिस में कहा गया कि ये घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। वहीं नोटिस चस्पा होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।
बुलडोजर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिनों तक बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। जिन घरों में नोटिस चस्पा किया गया है, उन्हें 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है।