नई दिल्ली. 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता लड़की के गर्भपात की अनुमति देने का मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गर्भपात कराने की अनुमति देने का अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए कहा बच्चे का हित सर्वोपरि है.
सीजेआई ने कहा कि नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की जिसके बाद कोर्ट ने अपना गर्भपात कराए जाने का दिया हुआ आदेश वापस ले लिया.
सीजेआई ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर माता-पिता दोनों से बात करने के बाद आदेश वापस लेते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
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FIRST PUBLISHED :
April 29, 2024, 20:41 IST