हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर, कल्याण बनर्जी… वन नेशन-वन इलेक्शन पर JPC कमेटी में होंगे 31 सदस्य
JPC On One Nation One Elections: लोकसभा के सदस्यों की सूची में पहली बार सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है.
By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 18 Dec 2024 11:47 PM (IST)
अमुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी. (फाइल पोटो)
JPC On One Nation One Elections: एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के 21 सदस्यों के नाम सामने आ चुके हैं. यह 21 सदस्य लोकसभा के हैं. हालांकि, संसद की संयुक्त समिति में कल 31 सदस्य होंगे, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे.
लोकसभा के सदस्यों की सूची में पहली बार सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है. संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी हफ्ते तक का होगा, जब इस समिति को अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखनी होगी. भाजपा के 10 सदस्य, कांग्रेस के तीन, टीएमसी, सपा, शिवसेना, एनसीपी (सपा), डीएमके, टीडीपी, आरएलडी और जनसेना के एक-एक सदस्य हैं.
लोकसभा के जिन 21 सदस्यों के नाम सामने आए हैं वो हैं
- पी.पी. चौधरी
- डॉ. सी.एम. रमेश
- बांसुरी स्वराज
- परषोत्तमभाई रूपाला
- अनुराग सिंह ठाकुर
- विष्णु दयाल राम
- भर्तृहरि महताब
- डॉ. संबित पात्रा
- अनिल बलूनी
- विष्णु दत्त शर्मा
- प्रियंका गांधी वाड्रा
- मनीष तिवारी
- सुखदेव भगत
- धर्मेंद्र यादव
- कल्याण बनर्जी
- टी.एम. सेल्वगणपति
- जी एम हरीश बालयोगी
- सुप्रिया सुले
- श्रीकांत एकनाथ शिंदे
- चंदन चौहान
- बालाशोवरी वल्लभनेनी
मंगलवार को सरकार ने दो विधेयक किए पेश
मंगलवार को सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने की योजना के अंतर्गत लोकसभा में दो विधेयक पेश किए. इस कदम पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार का ये कदम संविधान विरोधी और संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है. पिछले सप्ताह कैबिनेट ने संविधान 129वां विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून को मंजूरी दी थी.
सरकार को सदन में नहीं मिला था बहुमत
मंगलवार को विपक्ष ने विधेयकों को पेश किए जाने के बारे में निर्णय लेने के लिए मत विभाजन की मांग की, जिसके बाद मतदान हुआ, जिसमें 269 सांसदों ने पक्ष में और 198 ने विपक्ष में वोट दिया. कांग्रेस ने इस अंतर को यह कहते हुए उठाया कि सरकार के पास सदन में दो-तिहाई बहुमत नहीं है, जो संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक है.
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Published at : 18 Dec 2024 11:47 PM (IST)
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