Friday, November 29, 2024
Friday, November 29, 2024
Home देश पति यौन सुख की मांग पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा : हाईकोर्ट

पति यौन सुख की मांग पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा : हाईकोर्ट

by
0 comment

‘पति शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि की मांग पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा?’ हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति यौन सुख की मांग पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा..(प्रतीकात्मक फोटो)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति यौन सुख की मांग पत्नी से नहीं करेगा तो कहां जाएगा..(प्रतीकात्मक फोटो)

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच यौन इच्छाओं का केस क्रूरता नहीं है. अगर पति अपनी पत्नी से शारीरिक इच्छाओं की संतुष्ट की मांग नहीं करेगा तो सभ्य समाज में वह कहां जाएगा. कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न की क्रूरता के आरोप को निराधार करार देते हुए चल रहे आपराधिक केस को रद्द कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने पति प्रांजल शुक्ल की याचिका पर दिया है.

दरअसल, नोएडा के महिला थाने में पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. पत्नी ने 23 जुलाई 2018 को दर्ज एफआईआर में कहा कि उसकी शादी दिसंबर 2015 को हुई थी. पति इंजीनियर है. ससुरालियों ने दहेज की मांग की. कोर्ट ने एफआईआर की जांच में पाया कि प्रताड़ना या मारपीट का कोई ठोस सबूत नहीं है. दंपती के बीच झगड़ा यौन इच्छाओं की संतुष्टि को लेकर हुआ था.

मामा के घर में आता था भांजा, आ गया मामी के ‘टच’ में, फिर जो हुआ, सिहर गए रिश्तेदार

पत्नी ने लगाए थे पति पर आरोप
कोर्ट ने कहा कि यदि पुरुष अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग नहीं करेगा तो वह नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएगा. पत्नी ने कहा कि उसका पति शराब पीने का आदी था और उससे अप्राकृतिक संबंध बनाने की मांग करता था. वह अक्सर गंदी फिल्में देखता था और उसके सामने बिना कपड़ों के घूमता था. कहा कि उसका पति उसे ससुराल वालों के पास छोड़कर सिंगापुर चला गया. आठ महीने बाद जब वह सिंगापुर गई तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया.

कोर्ट ने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसपर दहेज मांगने के आरोप की पुष्टि होती हो. हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा शारीरिक संबंध की संतुष्टि को लेकर हुआ.

Tags: Allahabad high court, Prayagraj News, UP news

FIRST PUBLISHED :

October 11, 2024, 22:11 IST

You may also like

Leave a Comment

About Us

Welcome to janashakti.news/hi, your trusted source for breaking news, insightful analysis, and captivating stories from around the globe. Whether you’re seeking updates on politics, technology, sports, entertainment, or beyond, we deliver timely and reliable coverage to keep you informed and engaged.

@2024 – All Right Reserved – janashakti.news/hi

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.