Saturday, November 30, 2024
Saturday, November 30, 2024
Home देश पटाखा बैन पर केंद्र ने कही ऐसी बात, SC ने लगा दी दिल्ली सरकार की क्लास

पटाखा बैन पर केंद्र ने कही ऐसी बात, SC ने लगा दी दिल्ली सरकार की क्लास

by
0 comment

‘कुछ तो करना ही होगा…’, दिवाली में पटाखे बैन पर केंद्र ने कही ऐसी बात, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी दिल्ली सरकार की क्लास

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस ओका ने सवाल किया, ‘अखबारों में बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ. दिल्ली सरकार की ओर से कौन पेश हो रहा है? दिल्ली सरकार जवाब दे कि यह बैन क्यों सख्ती से लागू नहीं किया गया?’

उधर केंद्र की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि ‘हां, पूरी तरह उल्लंघन हुआ है. इस पर जस्टिस ओका ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ. हम साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी करेंगे कि अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये तुरंत सुनना होगा. असली समस्या यह है कि यह सब वायु निवारण अधिनियम, 1981 के तहत है, जिसमें इस वर्ष संशोधन के बाद केवल दंड का प्रावधान है.’

जस्टिस ओका से सख्त लहजे में कहा, ‘कुछ तो करना ही होगा. या तो जो लोग प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेच रहे हैं, उनके परिसर को सील किया जाना चाहिए. हम इस पर गौर करेंगे.’

इस केस में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने कहा कि एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिवाली के दिन प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हुई थी. प्रदूषण का प्रतिशत 10 प्रतिशत से 27 प्रतिशत हो गया. एमिकस क्यूरी ने कहा कि इस साल दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर 2022 और 2023 की तुलना में अधिक था. इस बार लॉर्डशिप पहले से ही इससे निपट रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा देने को कहा है कि आखिर पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध क्यों नही लगाया गया. साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस ओका ने कहा कि लोग दूसरे राज्यों से पटाखे ला रहे हैं. दिवाली से पहले जन अभियान चलाना होगा, जनता में समझ की कमी है. एक सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर जवाब दें.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा से भी हलफनामा देने को कहा है. कोर्ट ने दोनों राज्यों से पूछा कि, ‘अंतिम 10 दिनों में पराली जलाने से संबंधित कितनी घटनाएं सामने आई है?’ कोर्ट ने उन्हें 13 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा.

Tags: Delhi air pollution, Firecracker Ban, Supreme Court

FIRST PUBLISHED :

November 4, 2024, 15:19 IST

You may also like

Leave a Comment

About Us

Welcome to janashakti.news/hi, your trusted source for breaking news, insightful analysis, and captivating stories from around the globe. Whether you’re seeking updates on politics, technology, sports, entertainment, or beyond, we deliver timely and reliable coverage to keep you informed and engaged.

@2024 – All Right Reserved – janashakti.news/hi

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.