जालौन में 11 साल के नाबालिग के साथ रेप और उसे गर्भवती करने वाले युवक को कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत ल
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मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया 5 अप्रैल 2023 को रेंढर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 11 साल की किशोरी को संजय उर्फ लालू उर्फ शाखा पुत्र मुन्ना बहला फुसलाकर गांव से इंदौर ले गया था। यहां किशोरी के साथ संजय ने पांच-छह दिन तक दुष्कर्म किया और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह नाबालिग को लेकर घर आ रहा था। इसी दौरान पुलिस ने ग्राम कमसैरा के पास से किशोरी को बरामद कर लिया था। संजय भाग निकला था।
पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया था तो पाया कि वह गर्भवती है। पुलिस ने 11 अप्रैल 2023 को संजय को गिरफ्तार कर अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह ने बताया कि रेप और अपहरण के मामले में अदालत ने संजय को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।