दुष्कर्म के एक बहुचर्चित केस में न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। आरोपी ने झूठ बोलकर नानी के घर से ले जाकर नाबालिग बालिका के साथ चांदनी के जंगल में दुष्कर्म किया था।
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अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने अभियोजित इस मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर ने आरोपी हसन पिता गुलाब को धारा 376 ए, बी भादंवि में आजीवन कारावास और धारा- 376-2 एन में आजीवन कारावास, धारा 323 भादंवि में 6 माह का सश्रम कारावास और कुल 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
यह है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया 30 अप्रैल 2023 को पीड़िता अपनी नानी के यहां पर थी तब आरोपी हसन पीड़िता की नानी के यहां आया और कहा कि पीड़िता की मां ने भेजा है। वह उसे लेने आया है। उसकी मां ने उसे बुलाया है।
आरोपी पहले भी पीड़िता के गांव में रहता था। इस कारण नानी ने पीड़िता को आरोपी के साथ भेज दिया। आरोपी हसन ने पीड़िता को चांदनी के जंगल में ले जाकर बाइक रोककर कहा घूमने चलते हैं। इसके बाद जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही बात को न बताने की धमकी दिया। इसके बाद वह पीड़िता को उसके घर छोड़कर चला गया।
पीड़िता ने यह बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने निंबोला थाने में शिकायत की। पुलिस ने जीरो पर केस दर्ज कर मामला नेपानगर थाने में रेफर किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके बाद अभियोग न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।