नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने आरोपी साबिर पिता फारूख गवली (25) निवासी गड्डापुरी इंदौर नाका खंडवा को दी है। आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपए जुर्माने से दंडित
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अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रीति मीना ने बताया कि फरियादिया ने पदमनगर थाने में रिपोर्ट की थी। बताया था कि 18 मई 2020 को उसकी नाबालिग लड़की को आरोपी साबिर पिता फारूख गवली बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान 20 मई को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी साबिर ने शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। आरोपी साबिर पिता फारूख गवली उम्र 25 वर्ष निवासी इंडस्ट्रीयल एरिया खंडवा को गिरफतार किया। संपूर्ण विवेचना के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां से कोर्ट ने अब सजा सुनाई।