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डिटेंशन सेंटर में कितने लोग बंद… SC ने असम से पूछा, उनको क्या सुविधा मिल रही

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डिटेंशन सेंटर में कितने लोग बंद… सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पूछा, उनको क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं?

डिटेंशन सेंटर में कितने लोग बंद… सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पूछा, उनको क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं?

नई दिल्ली. यह देखते हुए कि कई विदेशी नागरिक वर्षों से हिरासत केंद्रों में बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशियों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को विदेशियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पता लगाने के लिए हिरासत केंद्रों का दौरा करने के लिए एक टीम गठित करने का भी निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट 15 मई, 2024 तक प्रस्तुत की जाएगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को वर्षों से हिरासत केंद्रों में बंद विदेशियों के मुद्दे पर कुछ कार्रवाई करनी होगी.

पीठ ने कहा, “हम असम के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को विदेशियों के हिरासत केंद्रों का दौरा करने और वहां के रिकॉर्ड से यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि कितने विदेशियों को दो साल से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है. विदेशियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पता लगाने के लिए हिरासत केंद्रों का दौरा करने के लिए एक टीम का भी गठन करें.”

मामले की अगली सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है. शीर्ष अदालत उन लोगों की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने राज्य के हिरासत केंद्रों में दो साल से अधिक समय पूरा कर लिया है.

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Tags: Assam, Supreme Court

FIRST PUBLISHED :

April 30, 2024, 18:55 IST

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