बुरहानपुर में करीब आठ माह पहले हुए मारपीट के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया। मामला नेपानगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने भाई को गर्दन पर दराती मारकर का घ
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दरअसल, 7 अप्रैल 2024 को आरोपी चंदु पिता ओंकार 48 निवासी डाभियाखेड़ा ने अपने भाई के साथ मारपीट की थी। उसे दराती मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में नेपा थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 307, 326 भादंवि के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मनीष पटेल ने की। विवेचना के बाद न्यायालय में 25 जून 24 को अभियोग पत्र पेश किया गया। बुधवार को आरोपी चंदु पिता ओंकार निवासी डाभियाखेड़ा को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल का सश्रम कारावास, 5 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने की।