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‘जब सुप्रीम कोर्ट में…’, राहुल ने पूछा- नए CEC के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों

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‘जब सुप्रीम कोर्ट में…’, राहुल गांधी ने पूछा- नए CEC के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? PM मोदी भी वहीं बैठे थे

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New CEC Selection: राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर अपनी सहमति देने से उनकार कर दिया है. उनका कहना था कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए.

'जब सुप्रीम कोर्ट में...', राहुल ने पूछा- नए CEC के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों

सीईसी सेलेक्शन मीटिंग में पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह थे. (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स

  • राहुल गांधी ने नए CEC चयन पर असहमति जताई.
  • राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा.
  • प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में चयन समिति की बैठक हुई.

नई दिल्ली. मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक हुई. यह बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई. चयन समिति की बैठक में पीएम मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए. यह समिति नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस पद के लिए नियुक्ति की घोषणा की जाएगी. यानी अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है.

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा, “सीईसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और 19 को संभवतः फैसला आ जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते लगेंगे, ऐसे में नई नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिये टाल दिया जाए. जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है.” उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ईगो रखने जैसी कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र और गणतंत्र का तकाजा है.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को हटाने की सरकारी कदम के खिलाफ आता है तो क्या होगा? इसलिए सरकार को नए सीईसी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से पहले नहीं करना चाहिए. राहुल गांधी ने इस मामले में अपनी असहमति दे दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति करेंगी. अब तक परंपरा रही है कि सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रमोट किया जाता है.

इस समय चुनाव आयोग में वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए नामों पर चर्चा की जा रही है. ऐसे में चयन समिति बैठक के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति द्वारा उस सिफारिश के आधार पर अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी.

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के तहत भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की यह पहली नियुक्ति होगी. यह अधिनियम दिसंबर 2023 में लागू हुआ था और इसके बाद से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं.

इस नए अधिनियम के तहत, मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था. दोनों आयुक्तों की नियुक्ति अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट के बाद की गई थी. ऐसे में अब सीईसी की वर्तमान नियुक्ति इस अधिनियम के तहत की जाने वाली पहली नियुक्ति होगी.

आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भारतीय चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण पद होता है, जो देश भर में चुनाव आयोजित कराने के साथ इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

February 17, 2025, 20:21 IST

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