घर में रखने पर अपराध नहीं, पर ट्रेन में लेकर सफर करना गलत, आरपीएफ रह गयी सन्न, दर्ज किया मामला
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घर में रखने पर अपराध नहीं, पर ट्रेन में लेकर सफर करना गलत, आरपीएफ रह गयी सन्न, दर्ज किया मामला
घर में रखने पर अपराध नहीं, पर ट्रेन में लेकर सफर करना गलत, आरपीएफ रह गयी सन्न, दर्ज किया मामला
नई दिल्ली. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें घर पर रखने पर कोई अपराध नहीं है, और ये रोजमर्या की जीवन में इस्तेमाल होती है. ज्यादातर घरों में ये होता है, लेकिन ट्रेन में लेकर सफर करने पर अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसा ही मामला उत्तर रेलवे के तहत आने वाले हाथरस रेलवे स्टेशन में आया है. आरपीएफ ने यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ट्रेन से सफर के दौरान आप भूलकर यह गलती आप न करें.
उत्तर रेलवे के जनंसपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल/हाथरस के उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार ने ट्रेन नंबर15708 आम्रपाली एक्सप्रेस में (अलीगढ़ से गोरखपुर) जांच कर रहे थे. जांच के दौरान एक यात्री के बैग में कुछ गलत चीज रखे होने का संदेह हुआ. आरपीएफ ने तुरंत उसका बैग खुलवाया. जवानों के होश उड़ गए. यात्री के पास एक छोटा गैस सिलेंडर मिला, जिसमें गैस मौजूद थी. ट्रेन में सफर के दौरान यह अपराध की श्रेणी में आता है.
यात्री से पूछताछ करने पर उसने अपना सफिर्उर रहमान निवासी घोसीपुरा थाना तिवारीपुर, जिला गोरखपुर बताया. रेलवे सुरक्षा बल/हाथरस जंक्शन पोस्ट सफिर्उर रहमान के विरुद्ध अपराध संख्या 166/24 अंतर्गत धारा 164 153 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की जांच उपरीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा की जा रही है. इस तरह की गलती आप भी सफर के दौरान न कर दें, इस तरह की कोई भी सामग्री लेकर सफर न करें, जो नियमों के विरुद्ध हो.
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Tags: Indian railway, Indian Railway news, Indian Railways
FIRST PUBLISHED :
April 27, 2024, 20:57 IST