गाजियाबाद को बसाने वाले गाजीउद्दीन के वंशज की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई। बैंक से चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए थे। कोर्ट में पेश न होने के बाद गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। जिसके बाद कोर्ट में पेश न देने पर गाजियाबाद पु
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1740 में बसाया था गाज़ियाबाद
1740 में वजीर गाजीउद्दीन ने इस शहर को बसाया। जिन्होंने इसे अपने नाम पर गाजीउद्दीननगर कहा था। रेलवे लाइन के खुलने के बाद इस स्थान का नाम छोटा करके गाजियाबाद कर दिया गया।
जिला गाजियाबाद मेरठ मंडल के 6 जिलों में से एक है, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक जिलों में से एक है। 14 नवंबर 1976 से पहले जिला गाजियाबाद को जिला मेरठ के अंतर्गत एक तहसील के रूप में जाना जाता था। 14 नवंबर 1976 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के अवसर पर यूपी सरकार ने गाजियाबाद को जिले का गौरव प्रदान किया। जिले ने सामाजिक, आर्थिक, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है।
धोखाधड़ी के मामले में की गई कार्रवाई
गाजीउद्दीन के पांचवीं पीढ़ी के वंशज मोहम्मद इमरान खान और उनकी मां परवीन बेगम पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। लैंड क्राफ्ट सोसायटी निवासी रविंद्र तनेजा का आरोप है कि 2014 में 60 गज का प्लाट खरीदने के लिए मोहम्मद इमरान खान और उनकी मां परवीन बेगम को 11 लाख 60 हजार रुपये का चेक दिया था। प्लाट न मिलने पर उन्होंने रुपयों की मांग करने लगे। इस पर मोहम्मद इमरान खान की ओर से पीड़ित को एक चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा।
कोर्ट के आदेश पर सामान जब्त किया गया
कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद पुलिस ने इमरान खान के रमते राम रोड स्थित घर फिरदौस मंजिल का सामान कुर्क करने का आदेश दे दिया। आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर इमरान खान और उनकी मां परवीन बेगम के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। अब कोर्ट के आदेश पर घर को कुर्क कर दिया गया है।2 साल पहले परवीन बेगम के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ACP कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई है।