क्या मिल सकती है डबल पेंशन? हाई कोर्ट का ये फैसला कर देगा आपके सारे कंफ्यूजन दूर
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बेटी को पेंशन के मामले में बेटियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. तलाकशुदा एक बेटी को उसके पिता द्वारा सेना और बाद में सरकारी नौकरी के चलते प्राप्त हुई पेंशन का हकदार बताया गया है. महिला के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है. Know Your Rights: पति के धन पर पत्नी का कितना हक? कानूनी एंगल से आपको जाननी चाहिए यह जरूरी बात
कोर्ट ने अपने फैसले के तहत भूतपूर्व सैनिक की तलाकशुदा बेटी को दोहरी पारिवारिक पेंशन की हकदार बताया है. चंडीगढ़ कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस बाबत साफ निर्देश दिया है. इसके मुताबिक तलाकशुदा बेटी को दोहरी पेंशन दी जा सकती है. यानी किसी तलाकशुदा बेटी को उसके माता पिता को मिल रही सिविल और सैन्य सेवाओं के चलते दी जा रही पेंशन मिल सकती है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार बकाया राशि भी जारी करे.
दरअसल इस मामले में हरियाणा सरकार ने तलाकशुदा महिला को मां बाप की मौत के बाद पेंशन देने से मना कर दिया था. इस महिला को सेना से पेंशन मिल रही थी. यह मामला अंबाला की नीलम कुमारी का जिसके पिता मंगत राम को सेना से रिटायर होने के बाद पेंशन मिल रही थी और बाद में जब उन्होंने परिवहन विभाग में काम किया, तब वहां 27 साल काम किया. इसकी भी पेंशन बनी. वे 1985 में रिटायर हुए. 1992 में उनकी मौत हो गई. मां को पेंशन मिलने लगी. नीलम की मां का भी 2017 में निधन हो गया. अब नीलम की मां की मौत के बाद तलाकशुदा होने के कारण उन्हें पेशन दी गई. लेकिन सरकार ने दूसरी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया था.
क्या है दोहरी पेंशन से जुड़ा अधिनियम….
हालांकि 2014 की फरवरी से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था लेकिन बाद में दोहरी पेंशन का नियम बन गया था. इसके तहत पंजाब सिविल सेवा नियम खंड- दो में संशोधन किया गया. इस संशोधन के तहत सरकारी कर्मियों की विधवां को दोहरी पेंशन लेने का हक जोड़ा गया.
जस्टि, हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा कि 1964 की योजना के मुताबिक पारिवारिक पेंशन कानूनी रूप से जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें मिल सकती है. इसके तहत विधवा व विधुर को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है. लेकिन यदि कोई आश्रित बच्चा या तलाकशुदा बेटी है तो उसे भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकता है. (एजेंसियों से इनपुट)
Tags: Haryana High Court, Women rights
FIRST PUBLISHED :
June 7, 2024, 13:55 IST