अरविंद केजरीवाल के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे आज कर भी दिया… चल दिया जेल से बाहर लाने का वाला दांव
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह भ्रष्टाचार मामले में जल्द ही नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे. अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा था, आज यानी बुधवार को उसे पूरा भी कर दिया. जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर दी है. सिंघवी ने मंगलवार को इस बाबत हाईकोर्ट को सूचना दी थी.
दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अरविंद केजरीवाल ने हाीकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की. अरविंद केजवाल की एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी उस याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और जांच एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने दी है.
सिंघवी ने अदालत को क्या बताया था
अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया था कि आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही नियमित जमानत के लिये याचिका दायर करेंगे. वहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई से मुख्यमंत्री अरविंद की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रत्युत्तर हो तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर उसे दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने दलीलें सुनने के लिये मामले को 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
अरविंद केजरीवाल कोकब गिरफ्तार किया?
अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा निचली अदालत के 26 जून और 29 जून के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें क्रमश: तीन दिन की सीबीआई हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वहां न्यायिक हिरासत में थे.
सिंघवी ने क्या दलील दी थी?
अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बताया कि अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्हें अप्रैल 2023 में जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया था और नौ घंटे पूछताछ की गई थी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘अप्रैल 2023 से अब तक कोई समन या पूछताछ नहीं हुई और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने गिरफ्तारी ज्ञापन/गिरफ्तारी के आधार में कोई नया सबूत या सामग्री नहीं बताई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके, जबकि वह (ईडी के धन शोधन मामले में) न्यायिक हिरासत में थे। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं हो सकती.’
Tags: Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURT
FIRST PUBLISHED :
July 3, 2024, 15:00 IST