नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अगली सुनवाई 16 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी. कोर्ट में आज यानी 4 मई को शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट दर्ज किया गया. अब कोर्ट को तय करना है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर केजरीवाल और आतिशी को समन जारी किया जाए या नहीं. आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की शिकायत दर्ज की थी.
शिकायत में प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए कि वह ‘आप’ के नोताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है. बकौल शिकायतकर्ता यह बीजेपी व उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने की इरादे से किया गया था. प्रवीण शंकर ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को झूठे, मनगढंत और हेरफेर किया गया बयान बताया था.
क्या थी शिकायत?
यह शिकायत 27 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट और 2 अप्रैल को आतिशी द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर की गई थी. प्रवीण शंकर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट अमित तिवारी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लाने के लिए 20-30 करोड़ रुपये ऑफर कर रही है. बकौल तिवारी, “जब भी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) एक्साइज पॉलिसी के मामले में ‘आप’ नेताओं के पास जाती है…ये लोग आधारहीन आरोप लगाने लगते हैं और खुद को प्रताड़ित बताने लगते हैं.” उन्होंने कहा कि जैसे की आतिशी का नाम आबकारी नीति वाले मामले में आया उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए.
क्या थे बयान
27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी ने उनके 7 विधायकों से संपर्क किया है और वह उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं. आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी से जुड़े धनशोधन के मामले में अब न्यायिक हिरासत में हैं. आतिशी ने भी 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था. उन्होंने कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें भी ईडी द्वारा 1 महीने के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED :
May 5, 2024, 01:01 IST