Thursday, January 9, 2025
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‘ऐसा कोई खतरा नहीं’, केजरीवाल के लिए सिंघवी की दलीलें, फिर CBI को SC ने सुनाया

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई हुई. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. जबकि सीबीआई की ओर से एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया. अरविंद केजरीवाल ने न केवल जमानत की मांग की है, बल्कि अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है और इसके अलावा उनके भागने का खतरा भी नहीं है. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं. सिंघवी ने इसके बाद दलीलों की बौछार कर दी. हालांकि, जब सिंघवी की दलीलें खत्म हुईं तो सीबीआई की ओर से एस राजू ने भी दलीलें रखीं. तो चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें:

1. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अगस्त 2023 में जो शुरू हुआ, वह इस साल मार्च में धनशोधन मामले में गिरफ्तारी का कारण बना.
2. सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत और एक अधीनस्थ अदालत ने पहले ही उन्हें जमानत दे दी है.
3. अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को यह बताया कि ट्रायल कोर्ट बेल सुनवाई के मामले में जमानत आरोपी का अधिकार है, ये भूल जाती हैं. इस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया के दोनों जमानत आदेश में है- ईडी के और सीबीआई के जमानत आदेश में.
4. अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की जमानत वाला कोर्ट का आदेश पढ़ा. सिंघवी ने अदालत को मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार बताया.
5. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए केवल तीन बातों को देखना है-
-क्या उनके फरार होने का कोई जोखिम है?
-क्या वो गवाहों को प्रभावित करेंगे?
-क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे?
6. सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई खतरा नहीं है. संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति से किसी तरह का फ्लाइट रिस्क नहीं है.
7. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत जांच और पूछताछ के लिए नोटिस दिया था. यह इस बात का सबूत है कि सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी.
8. सिंघवी ने कहा कि 41ए के तहत नॉन अरेस्ट को गिरफ्तारी के मामले में बदल दिया गया.
9. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने का प्रयास किया कि सीबीआई द्वारा जेल में केजरीवाल की गिरफ्तारी उचित नहीं थी. ऐसे जानबूझकर किया गया.
10. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई इस मामले में सिर्फ इंसयोरेन्श अरेस्ट करना चाहती थी. इस केस में सीबीआई के पास कुछ नया आधार नहीं है.
11. सिंघवी ने कहा कि बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाद सकता.
12. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तार की जाती है, जब जांच प्रभावित हो सके लेकिन मैं तो जेल में था. जब दो सालों के जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया तब अब क्यों किया गया?
13. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, उसके देश छोड़कर भागने का कोई रिस्क नहीं है.
14. सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के मामले में जांच एजेंसी ने 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की है.
15. सिंघवी ने आगे दलील दी कि सीबीआई ने इस मामले में FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद पूछताछ के लिए बुलाया.
16. सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई ने जिन आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे, लेकिन गिरफ्तारी 25 जून को हुई.
17. सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के तीन आदेश मेरे पक्ष में हैं.
18. अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी केवल एक आधार पर हुई कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे.
19. सिंघवी ने कहा कि ED मामले में अंतरिम जमानत खतम होने के बाद में 2 जून को वापस अरविंद जेल गए. 20 जून को ईडी के मामले में मुझे निचली अदालत से नियमित जमानत मिली. उसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी.
20. सिंघवी ने कहा कि पिछले दो सालो में सीबीआई की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. 26 जून को सीबीआई ने अरविंद को गिरफ्तार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की दलीलों के बीच क्या टिप्पणी की
जस्टिस सूर्यकांत: 14 अप्रैल…आपको 160 का नोटिस मिला, आप सीबीआई के सामने पेश हुए.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप हिरासत में हैं. और अगर दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने का संकेत दिया है. कोर्ट ने कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम तय करेंगे कि क्या इस मामले में दखल देना है या नहीं. दरअसल सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की थी.

अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाएं
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा था.

Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Supreme Court

FIRST PUBLISHED :

September 5, 2024, 13:06 IST

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