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आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह उम्र तय करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह उम्र तय करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह उम्र तय करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट नहीं

Supreme Court on Age Determination: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है और कहा है कि किसी की भी उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैध दस्तावेज नहीं है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Nidhi Vinodiya | Updated at : 24 Oct 2024 11:30 PM (IST)

Supreme Court on Age Determination: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया था.

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए. बेंच ने उल्लेख किया, ‘‘हमने पाया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर, 2018 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि एक आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है.’’

19.35 लाख रुपये के मुआवजे को 9.22 लाख किया था

सुप्रीम कोर्ट ने दावेदार-अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मृतक की उम्र की गणना उसके विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र के आधार पर की थी. सुप्रीम कोर्ट 2015 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. एमएसीटी, रोहतक ने 19.35 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने यह देखने के बाद घटाकर 9.22 लाख रुपये कर दिया कि एमएसीटी ने मुआवजे का निर्धारण करते समय आयु गुणक को गलत तरीके से लागू किया था.

परिवार ने दी ये दलील

हाई कोर्ट ने मृतक के आधार कार्ड पर भरोसा करते हुए उसकी उम्र 47 वर्ष आंकी थी. परिवार ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की उम्र निर्धारित करने में गलती की है क्योंकि यदि उसके विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी उम्र की गणना की जाती है तो मृत्यु के समय उसकी उम्र 45 वर्ष थी.

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक पर आया चीन का रिएक्शन, जानें अब क्या कह दिया?

Published at : 24 Oct 2024 11:30 PM (IST)

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