Sunday, January 19, 2025
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Home आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को एक और झटका, छजलैट बवाल मामले में सजा बरकरार

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को एक और झटका, छजलैट बवाल मामले में सजा बरकरार

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मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। छजलैट बवाल मामले में कानूनी झटका लगा है। एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट ने गुरुवार को उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों की दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना बरकरार रहेगा। 17 साल पहले दर्ज मामले में छजलैट थाना क्षेत्र में आजम समेत 9 सपा नेताओं के खिलाफ बवाल और अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया था।

क्या है मामला?

मामला 2 जनवरी 2008 का है, जब मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने बवाल हुआ। 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर थी। इसी दौरान छजलैट में लाल बत्ती लगी काली गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। यह गाड़ी सपा नेता आजम खान के काफिले का हिस्सा थी। गाड़ी रोकने पर सपाइयों ने हंगामा किया, सड़क पर जाम लगाया और नारेबाजी की।

पुलिस ने इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य सपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपों में सरकारी काम में बाधा डालने, हंगामा करने, भड़काऊ भाषण देने और अन्य धाराएं शामिल थीं।

कोर्ट ने सुनाई सजा

मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आजम खान ने इस सजा के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट में हुई।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अब्दुल्ला आजम घटना के समय नाबालिग थे और मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय में होनी चाहिए थी। लेकिन विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने इन तर्कों को खारिज करते हुए इसे न्यायसंगत ठहराया। लगभग 11 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपील को निरस्त कर दिया।

इससे सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की सजा बरकरार रहेगी। अब आजम खान और उनके बेटे को पिछली कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा का सामना करना होगा। मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में जा सकता है, लेकिन अपील खारिज होने से उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।

राहुल पराशर

लेखक के बारे में

राहुल पराशर

नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। पत्रकारिता में प्रभात खबर से शुरुआत। राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। डिजिटल जर्नलिज्म को जानने और सीखने की कोशिश। नित नए प्रयोग करने का प्रयास। मुजफ्फरपुर से निकलकर रांची, पटना, जमशेदपुर होते हुए लखनऊ तक का सफर।… और पढ़ें

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