Love Jihad: असम में ‘लव जिहाद’ करने वाले ताउम्र खाएंगे जेल की रोटी? CM हिमंत बिस्वा सरमा जल्द लाएंगे कानून
गुवाहाटी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही ‘लव जिहाद’ के मामलों में आजीवन कारावास की सजा के लिए नया कानून लाएगी. यहां राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा, “हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी. हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी.”
शर्मा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी जिसके तहत केवल असम में जन्में लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई ‘एक लाख सरकारी नौकरियों’ में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर भी फैसला किया है. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि सौदों के संबंध में निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती, लेकिन इस तरह के सौदों के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होगी. हिमंत बिस्वा सरमा ने वादा किया था कि उनकी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लागू करेगी. जनसांख्यिकी ‘आक्रमण’ पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले महीने, वे झारखंड गए और दावा किया कि ‘बांग्लादेशी घुसपैठिए’ आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं.
उन्होंने कहा, “आज मैंने पाकुड़ के गैबथान गांव का दौरा किया. वहां एसपीटी कानून है, इसलिए आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती. दो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनकी जमीन हड़प ली है, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन दोनों को हटा दिया जाए और आदिवासी परिवार को उनकी जमीन वापस दी जाए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया.”
उन्होंने कहा, “जब आदिवासी परिवार ने अपनी ज़मीन पर घर बनाने की कोशिश की, तो उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया. आज भी उन्हें अपनी ज़मीन वापस नहीं मिली है. झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए। घुसपैठ पाकुड़, साहिबगंज जैसी जगहों की वास्तविकता है.”
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FIRST PUBLISHED :
August 4, 2024, 22:29 IST