गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं… जमानत याचिका क्यों नहीं डाली? जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा सवाल
नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील अभिषेक मनु सिंधवी, से सवाल किया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया, ‘आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी दाखिल नहीं की?.’
कोर्ट को जवाब देते हुए में, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी ‘अवैध’ है और धारा 19 (धन शोधन निवारण अधिनियम की) काफी व्यापक है. गिरफ्तारी अपने आप में गैरकानूनी है.’
उन्होंने कहा कि ईडी को “उपलब्ध सामग्री” पर “विश्वास करने के कारण” के साथ “गिरफ्तार करने की आवश्यकता” कोर्ट के समक्ष पेश करनी चाहिए, और बताना चाहिए कि आरोपी धन शोधन विरोधी कानून के तहत अपराध का दोषी है. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केजरीवाल ने हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
सिंघवी ने जवाब दिया, ‘अगर शुरुआती गिरफ्तारी अवैध है, तो मैंने (केजरीवाल) बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई.’ इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि कथित घोटाले में घोटाले सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की शिकायत सहित दस्तावेज में केजरीवाल का नाम दूर-दूर तक नहीं हैं.
सिंघवी ने कहा, ‘सीबीआई द्वारा तीन पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनमें मेरा नाम नहीं है.’ शीर्ष अदालत ने दिन भर सुनवाई करने के बाद कहा, “हम इस पर कल सुनवाई करेंगे.” शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने नवीनतम हलफनामे में, आप सुप्रीमो ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है, और तर्क दिया है कि यह मौजूदा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है, जो ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ के सिद्धांत से समझौता करता है.
इस बीच, ईडी के उप निदेशक द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और उनके “पूर्ण असहयोगात्मक रवैये” के कारण उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी.
हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे और पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय, वह टालमटोल और पूरी तरह से असहयोगी होकर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे.
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Tags: Arvind kejriwal, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
April 29, 2024, 21:34 IST