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Home हॉस्टल की पुरानी रूममेट का वॉशरूम फोटो इंस्टा पर डाला, कोर्ट ने लड़की पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

हॉस्टल की पुरानी रूममेट का वॉशरूम फोटो इंस्टा पर डाला, कोर्ट ने लड़की पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

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Curated byराहुल महाजन | नवभारतटाइम्स.कॉम 11 Jun 2024, 9:49 am

इंस्टाग्राम पर अपनी रूम मेट की तस्वीरें शेयर करने वाली एक युवती पर हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। युवती ने अपनी रूम मेट की सगाई तोड़ने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया।

हाइलाइट्स

  • युवती ने इंस्टा पर शेयर की अपनी रूम मेट की तस्वीरें
  • तस्वीरें शेयर कर उसकी सगाई तोड़ना चाहती थी युवती
  • हाई कोर्ट ने आरोपी युवती को लगाया 25 हजार का जुर्माना
girl photos viral
सांकेतिक तस्वीर

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने युवती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। युवती ने एक फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर अपनी पूर्व हॉस्टल रूममेट की चोरी से ली गई तस्वीरें पोस्ट की थीं। युवती ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसकी सगाई तोड़ना चाहती थी। ये घटना तीन साल पहले की है। जस्टिस नीरजर देसाई ने माना कि युवती अपनी रूममेट से एक विवाद के चलते बदला लेना चाहती थी। उन्होंने उसे जुर्माना भरने का आदेश दिया, जिसे उसे कानूनी सहायता सोसाइटी में जमा करना होगा। कोर्ट ने ये फैसला तब सुनाया जब आरोपी युवती ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता के परिवार ने उसे माफ कर दिया है।

मामला अक्टूबर 2022 का है। जब पीड़िता की सगाई हो गई थी। युवती की सगाई के बाद उसकी रूममेट ने एक अनजान पुरुष के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और उसकी हॉस्टल के वाशरूम में ली गई तस्वीरें पोस्ट कर दी। यह सिलसिला महीनों तक चला। जब तक लड़की ने यह बात अपने परिवार को नहीं बताई।

2021 का है मामला

मार्च 2021 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि दोषी उनकी बेटी का सहपाठी हो सकती है, क्योंकि तस्वीरें हॉस्टल के वाशरूम में ली गई थीं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 507 (गुमनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और आईटी एक्ट की धारा 66(सी) के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को तीन साल लग गए।

हाई कोर्ट ने क्यों लगाया जुर्माना

हाल ही में आरोपी युवती ने अदालत का रुख किया और कहा कि उसने और उसकी पूर्व रूममेट ने अपना विवाद सुलझा लिया है। पीड़िता के परिवार को एफआईआर रद्द किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस देसाई ने इस याचिका को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उसे अपनी अपराध की सज़ा के लिए जुर्माना केवल देना होगा।

राहुल महाजन

लेखक के बारे में

राहुल महाजन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 9 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय। ईटीवी और नेटवर्क 18 से होने हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि।… और पढ़ें

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