कानपुर. सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई. इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है.
कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को तीन जून को दोषी करार दिया था. विधायक इरफान उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने दोषी करार दिया था. नजीर फातिमा की ओर से 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे. महिला ने सभी पर अपना घर जलाने का आरोप लगाया था.
इरफान सोलंकी पर को 7 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसे में उनकी विधायकी जाना तय है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है. अब इरफान 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है. ऐसे में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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FIRST PUBLISHED :
June 7, 2024, 19:17 IST