विदिशा में विद्युत चोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश राजेश शर्मा ने बिजली चोरी के मामले में एक व्यक्ति को मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम के तहत 6 माह का कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के आरोपित शमशाबाद तहसील के ग्राम चौढ़ियाई के रहने वाले थान सिंह के खिलाफ कंपनी के अधिवक्ता राम मोहन सिन्हा ने विशेष न्यायालय में परिवाद पेश किया था। जिसमें कहा गया था कि आरोपित द्वारा बिजली चोरी कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
न्यायालय में सुनवाई के बाद थान सिंह को बिजली चोरी का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि अपराध की स्थिति और समाज में बिजली चोरी के बढ़ते अपराधों को देखते हुए और बिजली कंपनी को होने वाली क्षति पर अंकुश लगाने के लिए संतुलित और शिक्षात्मक दंड लगाना न्यायोचित है।